Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana: मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार देगी ₹3000 की पेंशन हर महीने

Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana: मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए विस्तृत रूप से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें सरकार के द्वारा श्रमिकों के खाते में ₹3000 की राशि प्रत्येक महीने मासिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा यह मिशन मुख्यमंत्री वृद्धिजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त होगी

मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों विक्रेताओं तथा लोक कलाकारों पर लागू किया जाएगा और इस योजना का संचालन राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग द्वारा किया जाएगा यह योजना आदेश जारी होने की डेट से लागू होगी.

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री विश्वकर्म योजना के लिए पात्रता की यदि बात किया जाए तो इस योजना में सम्मिलित होने के लिए केवल उन असंगठित श्रमिक पत्र विक्रेता तथा लोक कलाकारों के लिए खुली होगी जो राजस्थान का सिर्फ स्थाई निवासी है और जिसकी मासिक आय 150000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए

और जिसका बैंक में अपने नाम से बैंक बचत खाता आधार संख्या के साथ लिंक होना चाहिए तथा केंद्र सरकार के आई-श्रम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन संख्या उसके पास होना चाहिए एवं इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से काम नहीं होनी चाहिए तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए

इस योजना के अंतर्गत यदि वह केंद्रीय सरकार द्वारा अंश स्थाई राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि या अन्य स्कीम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित हो या आयकर दाता हो तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा..

मुख्यमंत्री विश्वकर्म योजना का लाभ

किस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु के महिला एवं पुरुष दोनों प्रकार के लोगों को दिया जाएगा जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक अनुष्ठान करना होगा योजना के अधीन प्रत्येक अधिवक्ता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सुनिश्चित निम्नतम मासिक वेतन ₹3000 प्राप्त करेगा योजना के अंतर्गत पात्र अभिनेताओं को पेंशन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन फंड मैनेजर अथवा राज्य पेंशन निधि द्वारा भुगतान किया जाएगा.

यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसका लाभ उसकी पत्नी अथवा पति परिवार पेंशन के रूप में अभी डाटा को दिया जाएगा लेकिन उसमें 50% पेंशन के रूप में उसको लाभ दिया जाएगा और बाकी 50% राज्य सरकार को चला जाएगा.

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मुख्यमंत्री विश्वकर्म योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री विश्वकर्म योजना के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इसका आवेदन फॉर्म भरना होगा इस संबंध में निदेशक बीमा के स्तर से आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा और इस कार्य में राज्य की श्रम विभाग स्थानीय निकाय विभाग कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा विभाग जी के राज्य सरकार से निश्चित है अपेक्षित सहयोग अथवा सहयोग लिया जाएगा

और उसी के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया होने के पश्चात उसे लाभ दिया जाएगा और योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन फॉर्म भरना होगा यहां पर आवेदन प्रक्रिया की डायरेक्ट जानकारी एवं डायरेक्ट लिंक भी हमने नीचे आपके लिए प्रोवाइड किए हैं आप यहां से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं

यहां से भरे फॉर्म :- आवेदन लिंक

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